हिमाचलः खाद्यान्न की कीमत और गुणवत्ता पर है संदेह तो 1967 पर करें कॉल

हिमाचल प्रदेश में अगर आपको दुकानों पर मिलने वाले किसी भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर संदेह होता है तो तुरंत शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए टॉल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा।
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हिमाचल प्रदेश में अगर आपको दुकानों पर मिलने वाले किसी भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर संदेह होता है तो तुरंत शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए टॉल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अगर आपको दुकानों पर मिलने वाले किसी भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर संदेह होता है तो तुरंत शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए टॉल-फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने टॉल-फ्री नंबर 1967 जारी किया है। यह जानकारी एक विभागीय प्रवक्ता ने दी है।

प्रवक्ता ने कहा कि विभाग द्वारा खाद्यान्नों की कीमत एवं गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक टॉल-फ्री नम्बर 1967 स्थापित किया गया है। खाद्यान्नों एवं विभाग द्वारा वितरित की जा रही अन्य वस्तुओं जैसे दालें, चीनी, तेल या नमक की गुणवत्ता के संबंध में किसी उपभोक्ता को कोई भी शिकायत हो तो वे तुरंत विभागीय अधिकारियों के ध्यान में ला सकते हैं या टॉल-फ्री नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 


प्रवक्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायत पर अविलंब कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य अनुदानित योजना के अंतर्गत वितरित की जा रही वस्तुओं में यदि किसी उपभोक्ता को खराब वस्तु मिलती है तो वे पैकेट एवं पैकेट में रखी वस्तु को यथावत रखें व विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही/छानबीन किए जाने तक उसे नष्ट न करें ताकि छानबीन में सही साक्ष्य प्राप्त हो सकें तथा दोषी फर्म अथवा व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

 
उन्होंने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं निगम उपभोक्ताओं को सही एवं बेहतर गुणवत्तापूर्ण खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो भी व्यक्ति अथवा फर्म खराब खाद्यान्न या अन्य वस्तुएं वितरित करने के लिए दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

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