नाबालिग को शराब पिलाकर किया था रेप, शिमला-मंडी के 2 युवकों को 20-20 साल की सजा
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नाबालिग लड़की से रेप मामले में कोर्ट ने दो युवकों को 20-20 जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंडी और शिमला के युवक को दोषी माना है और पॉक्सो एक्ट-फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोनों युवकों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। कोर्ट ने IPC की धारा 363 के तहत पांच साल की साधारण कैद और 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। IPC की धारा 366 के तहत 7 साल का साधारण कारावास और 7000 रुपये जुर्माना, IPC की धारा 376 D के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 20000 रुपये जुर्माना लगाया गया है तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 5 साल पहले का है। जानकारी के अनुसार, 22 मार्च 2017 की शाम पुलिस को सूचना मिली कि कॉलेज रोड के पास एक युवती नशे की हालत में पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि युवती बेसुध हालत में पड़ी थी। उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।
पीड़िता के बयान के मुताबिक, कृष्ण कुमार लड़की को अपनी गाड़ी में छैला ले गया था। गाड़ी में पहले से मुनीश कुमार भी मौजूद था। छैला में शराब खरीदी और पी भी। पीड़िता को भी कोल्ड ड्रिंक में शराब दी गई। बाद में दोनों ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और नशे की हालत में ठियोग में छोड़ दिया। पीड़िता के बयान पर थाना ठियोग में 22 मार्च को ही केस दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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