Paid news और election ads पर Election Commission की पैनी नजर

निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज (Paid news), चुनावी विज्ञापनों (Election ads) एवं आम लोगों को दिगभ्रमित करने वाले समाचारों को रोकने के लिए MCMC गठित की है।

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Paid news और election ads पर Election Commission की पैनी नजर

मंडी। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग (Election Commission) सक्रिय हो गया है। Election Commission प्रदेश में Paid news और Election ads पर पैनी नजर रख रहा है। निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज (Paid news), चुनावी विज्ञापनों (Election ads) एवं आम लोगों को दिगभ्रमित करने वाले समाचारों को रोकने के लिए मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (मीडिया सर्टीफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी ‘MCMC’) गठित की है।


इसके लिए उपचुनाव वाले प्रत्येक जिले में MCMC कमेटी गठित की है। MCMC मंडी के अध्यक्ष एवं  उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंडी में गठित मीडिया प्रमाणीकरण एंव निगरानी समिति (मीडिया सर्टीफिकेशन एंड मॉनीटरिंग कमेटी ‘एमसीएमसी’) 24 घंटे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। बता दें, डीसी की अध्यक्षता में बनाई गई इस कमेटी में एडीसी मंडी, डीपीआरओ समेत अन्य अधिकारी एवं वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। 24 घंटे टीवी, सोशल और प्रिंट मीडिया पर नजर रखने के लिए करीब 15 कर्मचारी उपायुक्त कार्यालय भवन में स्थापित एमसीएमसी सैल में डियूटी पर तैनात हैं। कमेटी के सदस्य शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं।

विज्ञापन देने से पहले MCMC से पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य
अरिंदम चौधरी ने दोहराया कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता अथवा प्रत्याशी को अपने चुनाव प्रचार के लिए टीवी (TV), प्रिंट (Print) या सोशल मीडिया (Social Media) में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य है। एमसीएमसी (MCMC) से प्री-सर्टीफिकेशन के बाद ही वे विज्ञापन (Ads) दे सकते हैं। इसके लिए वे डीपीआरओ मंडी (DPRO Mandi) अथवा डीसी मंडी (DC Mandi) के कार्यालय में ओवदन कर सकते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों (Political Parties) और उम्मीदवारों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है। 

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