चरस रखने के अपराध में दोषी को 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

अदालत ने दोषी को से एक किलो 126 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 11 वर्ष  के कठोर कारावास और 110000 रुपए  के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे दो साल के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है।
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मंडी ।    विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम  ने बताया कि दिनांक 10 जून 2021 को निरीक्षक, कमलेश कुमार, अन्वेषण अधिकारी  पुलिस थाना बल्ह अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान रोपड़ी मोड में मौजूद था, तो उसी समय एक व्यक्ति जालपा माता के मंदिर की तरफ से पैदल आ रहा था और उसके हाथ में एक बैग था।

पुलिस को सामने देखकर वह व्यक्ति पीछे की तरफ मुड़ा और रोपड़ी की तरफ तेज कदमों से भागने लगा। उसकी इस तरह की प्रतिक्रिया के कारण पुलिस को उस पर संदेह हुआ कि उसके पास कोई चोरी का सामान या कोई अवैध वस्तु होगी। इसी संदेह के चलते उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दुरी पर पकड़ लिया। उस  व्यक्ति के बैग की तलाशी करने पर उसके पास से एक किलो 126 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शेष राम निवासी गांव लंका बेकर जिला कुल्लू बताया था। 

उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में अभियोग संख्या 168/2021 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक कमलेश कुमार तथा मुख्य आरक्षी हरीश कुमार पुलिस थाना बल्ह द्वारा की गई छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी थी।

मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को से एक किलो 126 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 11 वर्ष  के कठोर कारावास और 110000 रुपए  के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे दो साल के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है।

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