अब हथियारों के License Renewal के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे जिला मुख्यालय के चक्कर

अब लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब उपमंडल (Sub Division) स्तर पर ही लाइसेंस नवीनीकरण (Renewal of License) के लिए आवश्यक फार्म जमा करवाने की सुविधा दी जाएगी।
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अब लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब उपमंडल (Sub Division) स्तर पर ही लाइसेंस नवीनीकरण (Renewal of License) के लिए आवश्यक फार्म जमा करवाने की सुविधा दी जाएगी।

धर्मशाला। आत्म रक्षा (Self Defense) के लिए हथियारों के लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal of License) के लिए अब लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब उपमंडल (Sub Division) स्तर पर ही लाइसेंस नवीनीकरण (Renewal of License) के लिए आवश्यक फार्म जमा करवाने की सुविधा दी जाएगी। पहले आत्म रक्षा के लिए रखे गए हथियारों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता था।

उल्लेखनीय है कि विधायक प्राथमिकता की बैठक (MLA priority meeting) के दौरान कांगड़ा जिला (Kangra District) के विधायकों द्वारा उपमंडल स्तर पर लाइसेंस के नवीनीकरण का मामला उठाया गया था, मुख्यमंत्री के आदेशों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने इसी सप्ताह से उपमंडल स्तर पर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं।


यह जानकारी एडीएम रोहित राठौर  (ADM Rohit Rathour) ने देते हुए बताया कि आत्मरक्षा के हथियारों (Self Defense Weapon)  के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए उपमंडलाधिकारियों के ऑनलाइन लॉगिन तैयार कर दिए गए हैं तथा सात फरवरी से यह सुविधा लाइसेंसधारकों को मिलना आरंभ हो जाएगी। एडीएम ने बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण के दस्तावेज अपलोड करने संबंधी प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा है।


उन्होंने कहा कि लाइसेंस का नवीनीकरण के दस्तावेज उपमंडल स्तर पर ही लॉगिन के माध्यम से अपलोड हो जाएंगे तथा आनलाइन ही जिला स्तर पर इसको स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बतौर लाइसेंस जारीकर्ता अथॉरिटी होने के नाते वह स्वयं ही उपमंडल स्तर पर जाकर लाइसेंस नवीनीकरण संबंधी मामलों का निपटारा भी सुनिश्चित करेंगे।


उन्होंने कहा कि जिन लाइसेंसधारकों के खिलाफ अपराधिक मामले हैं उनको जिला स्तर से ही लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आना पड़ेगा। एडीएम रोहित राठौर ने बताया कि इससे पहले उपमंडल स्तर पर फसलों को पशुओं से बचाने  के लिए हथियारों के लाइसेंस उपमंडलाधिकारी के माध्यम से जारी किए जाते हैं।

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