हिमाचल उपचुनावः निर्वाचन के दौरान घूस देने और लेने पर होगी जेल
हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का बिगल बज चुका है। अब मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता लोग कई तरह के प्रलोभन देंगे। इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन चम्बा ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।
चम्बा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का बिगल बज चुका है। अब मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता लोग कई तरह के प्रलोभन देंगे। प्रलोभन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं से मत हासिल करना होगा। कई बार देखने को मिला है तो मतदाताओं को रिझाने के लिए चुनावी अखाड़े में उतरे प्रत्याशी कई तरह के प्रलोभन देते हैं। इसमें मतदाताओं को शराब देने के साथ ही नकदी भी बांटी जाती है। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए जिला चम्बा में प्रशासन सख्त हो गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि अथवा अन्य प्रकार को प्रलोभन लेते या देते पकड़ा गया तो उसे कारावास के साथ ही आर्थिक तौर पर जुर्माना किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का परितोषण लेता या देता है, जोकि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार को प्रभावित करता है, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए 2- मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन खंड भरमौर तथा पांगी क्षेत्र में उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचनों के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने बारे कोई जानकारी रखता है, तो वह तुरन्त इसकी शिकायत जिला चंबा में स्थापित जिला स्तरीय अनुश्रवण प्रकोष्ठ में नम्बर 1800 -180 -8013 पर सूचित कर सकता है।
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