पुरानी पेंशन व वरिष्ठता लाभ को तरसे वर्ष 2003 के TGT
हाईकोर्ट (High Court) ने 14 नवंबर ,2011 को दिए फैसले में इन टीजीटी (TGT) शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने के आदेश दिए थे मगर इसके चलते इनको पुरानी पेंशन (Old Pension) और वरिष्ठता के देय लाभ नहीं मिल पाए जिनके ये हकदार थे । इन लाभों को वर्ष 2002 से देने हेतु इन शिक्षकों ने लंबे समय से संघर्ष किया, मगर 2 दशक बाद भी ये देय लाभ की प्रतीक्षा में हैं जिनको शीघ्र जारी करने की मांग हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल व महासचिव विजय हीर ने की है ।
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विजय हीर (Vijay Heer) ने कहा हाईकोर्ट (High Court) ने भी इनकी सेवाएँ 1 मई ,2003 से शुरू हुई माने जाने का फैसला सुनाया है जिसे प्रदेश सरकार लागू करते हुई पुरानी पेंशन (Old Pension) व 1 मई, 2003 से वरिष्ठता सहित देय शेष न्यायोचित लाभ दें । इस मामले में कोई अपील सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) या हाईकोर्ट (High Court) में कोई अपील करके और समय बर्बाद करने की बजाय हाईकोर्ट (High Court) का फैसला लागू करें संघ प्रदेश सरकार का आभारी होगा क्योंकि दो दशक बाद न्याय की उम्मीद शिक्षक वर्ग में जागी है ।
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