पिछले रबी सीजन में Hamirpur के किसानों को मिला 3.61 करोड़ मुआवजा

इस वर्ष भी 15 दिसंबर तक करवाया जा सकता है गेहूं की फसल का बीमा (Fasal Insurance)
 | 
.

हमीरपुर ।  प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। हमीरपुर (Hamirpur)  जिला में भी कई किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पिछले रबी सीजन 2020-21 के दौरान गेहूं की फसल Rabi Fasal) का बीमा (Insurance) करवाने वाले जिला के किसानों को 3 करोड़ 61 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।


  कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. पीसी सैणी (Dr P.C Saini) ने बताया कि रबी (Ravi) सीजन 2020-21 के दौरान जिला के 10961 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा  योजना के तहत गेहूं की फसल का बीमा (Fasal Insurance) करवाया था। इन किसानों की लगभग 3867 हैक्टेयर भूमि का बीमा किया गया था। उपनिदेशक ने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस (Insurance) कंपनी के माध्यम से किए गए इस बीमे की बीमित राशि के रूप में 3 करोड़ 61 लाख रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में डाल दिए गए हैं।


  डॉ. पीसी सैणी (Dr P.C. Saini) ने बताया कि इस सीजन में भी जिला में गेहूं की फसल का बीमा किया जा रहा है। इसके लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गर्ई है। बीमे के लिए इस बार भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस (Insurance) कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड अधिसूचित की गई है। प्रीमियम दर बीमित राशि का 15.15 प्रतिशत है। इसमें से किसानों द्वारा देय प्रीमियम केवल 1.5 प्रतिशत है। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्रारा किसान सब्सिडी के रूप में किया जाएगा।


 उपनिदेशक ने बताया कि किसान 450 रुपये प्रति हैक्टेयर यानि 18 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देकर गेहूं की फसल का बीमा (Insurance) करवा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से नुक्सान पर किसानों को 30 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर बीमित राशि मिलेगी। फसल बीमा (Fasal Insurance) से संबंधित विस्तृत जानकारी कृषि विभाग के वैबसाइट एचपीएग्रीकल्चर डॉट कॉम पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए किसान बीमा (Insurance) कम्पनी ए.आई.सी. के टॉल फ्री नंबर 1800-116-515 पर या क्षेत्र पर्यवेक्षक अजय कुमार (Ajay Kumar) के मोबाइल नंबर 82197-65301 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ेंः-    Hamirpur: झिरालड़ी में जनमंच 21 नवंबर को, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे अध्यक्षता


उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। ऋणी किसानों को संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वत: ही बीमित कर दिया जाएगा। अगर कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक में जमा करवा सकता है। अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कम्पनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन (Online) माध्यम से अपनी फसलों का बीमा (Insurance) करवा सकते है। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। 

फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए यहांक्लिक  करें। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट पाने के लिए हमेंगूगल न्यूज पर फॉलो करें।