हमीरपुर। उपायुक्त हमीरपुर (DC Hamirpur) देवश्वेता बनिक ने त्योहारों के सीजन को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों (Officers) को कोरोना (Corona) संबंधी नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस, प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि जिला में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus ) के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कई त्योहारों के मद्देनजर जिला के सभी बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और बसों-टैक्सियों में लोगों की भीड़ के कारण संक्रमण (virus) की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए सभी एसडीएम, पुलिस अधिकारी, बीडीओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना (Corona) संबंधी सभी नियमों को सख्ती से लागू करवाएं।
वहीं, दिवाली (Diwali) उत्सव के दौरान आगजनी की दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिलाधीश हमीरपुर (DC Hamirpur) देवश्वेता बनिक ने जिला के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में 2 से 4 नवंबर तक पटाखे बेचने या जमा करने पर प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए देवश्वेता बनिक ने बताया कि 2 से 4 नवंबर तक हमीरपुर शहर में मिनी सचिवालय से अस्पताल तक और पेट्रोल पंप से भोटा (Bhota) चौक तक मुख्य बाजार में पटाखों की बिक्री या जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार मेन बाजार नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी के मुख्य बाजार में भी यह पाबंदी लागू रहेगी।
पटाखों की बिक्री के लिए एसडीएम (SDM) द्वारा चिह्नित एवं अधिसूचित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिलाधीश (DC) ने बताया कि इस अवधि के दौरान केवल लाइसेंस धारक व्यापारी ही पटाखे बेच सकते हैं या जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। 125 डी.बी. से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी पाबंदी रहेगी। जिलाधीश (DC) ने व्यापारियों और आम लोगों से इन सभी आदेशों की पालना करने की अपील की है।
दिवाली (Diwali) के दौरान लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर 3 और 4 नवंबर को हमीरपुर (Hamirpur) के मुख्य बाजार में गांधी चौक से अस्पताल चौक तक वाहनों की आवाजाही पूर्णतया बंद रहेगी। जिला दंडाधिकारी (DC) देवश्वेता बनिक ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश रोगी वाहन, कानून व्यवस्था से संबंधित वाहन, अग्नि शमन वाहन, दूध वाहन और कूड़ा करकट वाहनों पर लागू नहीं होंगा।