HAMIRPUR जिले में 7 नवंबर तक Close रहेंगे सभी सरकारी एवं निजी School और College

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी 

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हमीरपुर । जिला दंडाधिकारी हमीरपुर (DC Hamirpur) देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 33-34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि कोरोना संक्रमण  (Corona virus) की चेन तोडऩे और दिवाली ( Diwali) उत्सव के मद्देनजर उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार हमीरपुर (Hamirpur) जिला में भी सभी सरकारी एवं निजी कालेज ( School) और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूल ( School) एक से 7 नवंबर तक बंद रहेंगे।

इन शिक्षण संस्थानों के अलावा जिला में अन्य सरकारी एवं निजी स्कूल-कालेज ( College - School) भी 7 नवंबर तक बंद रहेंगे।  उन्होंने बताया कि दिवाली ( Diwali) उत्सव के मद्देनजर और कोरोना संक्रमण ( Corona virus )  को नियंत्रित करने के लिए जिला में सभी सरकारी और निजी स्कूलों एवं कालेजों में 7 नवंबर तक छुट्टी करने का निर्णय लिया गया है।  

जिला दंडाधिकारी  ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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