एरियर भुगतान और भत्तों की वृद्धि हेतु फैसला ले सरकार : टीजीटी कला संघ
हमीरपुर । हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन आयोग के एरियर और भत्तों की वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार निर्णय ले । प्रदेश के कर्मचारी बजट सत्र में इस बारे में निर्णय आने की प्रतीक्षा कर रहे थे । मगर इस बारे में घोषणा नहीं हुई है । इसके अलावा 4-9-14 के लाभ की बहाली , 2 वर्ष के राईडर हटाने और पंजाब की तर्ज़ पर इनिशियल देने हेतु भी अंतिम निर्णय शीघ्र लें क्योंकि इन निर्णयों के अभाव में भारी आर्थिक नुकसान कर्मचारी वर्ग को हो रहा है । वेतन आयोग के एरियर का भुगतान करने हेतु बजट प्रावधान करते हुए एकमुश्त अदायगी की जाए ताकि कर्मचारी वर्ग इस राशि के ब्याज का और नुकसान न झेले ।
एरियर की राशि का भुगतान ब्याज सहित होना चाहिए क्योंकि वेतन आयोग लाभ देने में 6 वर्ष विलंब हो चुका है । 16 साल से भत्तों में वृद्धि का मामला भी अधर में है और प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन में जो भत्ते मिल रहे हैं , वे पंजाब की तुलना में एक चौथाई हैं । 15 प्रतिशत वेतन बढ़ाने का विकल्प भी कुछ कर्मचारी वर्ग हेतु ही लाभकारी साबित हुआ है जबकि 4-9-14 के लाभ की बहाली के बिना वेतन आयोग का लाभ अधूरा है । इसलिए प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु तत्काल इन मामलों में निर्णय ले ।
यह मांग राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल , वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरभद्र नेगी, महासचिव विजय हीर , कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा ,डेलीगेट्स अम्बर चंद , मोहन ठाकुर ,संजय ठाकुर , देश राज , दुनी चंद , डॉ0 मनोहर अनमोल , नीरज भारद्वाज , अभिनंदन चंदेल, संजीव ठाकुर , कुलदीप ठाकुर, डॉ0 कामेश्वर गुप्ता , संजय शर्मा ,सोहन सिंगटा,रणवीर तोमर, देश राज शर्मा, जिलाध्यक्ष संजय वर्मा, सीताराम पोजटा, राजेन्द्र ठाकुर, विजय बरवाल, सुभाष भारती,राकेश चौधरी, रिग्ज़िन संदप,संजय चौधरी, रविन्द्र गुलेरिया,रामकृष्ण, रमेश अत्री , अमित छाबड़ा ने प्रदेश सरकार से की है । संघ ने कहा कि वेतन आयोग के लाभों की अदायगी में और विलंब नहीं होना चाहिए और पंजाब की तरह इसकी योजना संबंधी अधिसूचना तुरंत जारी की जानी चाहिए ।
31 मार्च को ही जारी हों नियमितीकरण आदेश
टीजीटी कला संघ महासचिव विजय हीर ने कहा कि प्रदेश के जिन अनुबंध कर्मचारियों का 2 साल कार्यकाल 31 मार्च , 2022 को 2 साल पूर्ण होने जा रहा है , उनके नियमितीकरण हेतु डाटा शीघ्र तलब किया जाए ताकि नियमितीकरण में अनावश्यक विलंब न हो ।
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