मतदान करके लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करें : जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के साथ वोट डाल सकते हैं ।  भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की है 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की सूची।  
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PHOTO  DC Hamirpur

हमीरपुर  ।  उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देबश्वेता बनिक ने जिला के सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे 12 नवंबर को मतदान करके लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा आम चुनाव-2022 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को जिला हमीरपुर के पांचों विधानसभा क्षेत्रों भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर और नादौन के कुल 531 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा।   


उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देबश्वेता बनिक ने बताया कि मतदान के समय मतदाताओं को अपना मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपना मतदाता पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वह अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।


  जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।


 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र में वर्तनी या लेखन की अशुद्धि को  नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान इस कार्ड से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता ऐसा फोटो पहचान-पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तो वह पहचान पत्र भी मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किया जाएगा, बशर्ते उस मतदाता का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता सूची में दर्ज हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तो उसे उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो प्रवासी मतदाता अपने पासपोर्ट में दिए गए विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व  अधिनियम-1950 की धारा 20 ए के तहत मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, उनकी पहचान केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी। उनके लिए पहचान के अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। 

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