चम्बा में शादी समारोहों में सामुदायिक धाम पर प्रतिबंध

चम्बा। जिला चम्बा में होने वाले शादी समारोहों में अब सामुदायिक धाम का आयोजन नहीं हो सकेगा। जिला में प्रशासन ने धाम के सामुदायिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह के स्वागत पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार अन्य सभी सामाजिक कार्य जैसे कि ‘मुंडन’ इत्यादि पर भी
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चम्बा में शादी समारोहों में सामुदायिक धाम पर प्रतिबंध

चम्बा। जिला चम्बा में होने वाले शादी समारोहों में अब सामुदायिक धाम का आयोजन नहीं हो सकेगा। जिला में प्रशासन ने धाम के सामुदायिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह के स्वागत पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार अन्य सभी सामाजिक कार्य जैसे कि ‘मुंडन’ इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में जिला उपायुक्त डीसी राणा ने आदेश जारी कर दिए हैं।

 

उपायुक्त ने बताया कि जिला चम्बा में विवाह समारोहों में सामुदायिक धाम नहीं होगी। किसी भी तरह के स्वागत समारोहों पर भी पूर्ण प्रतिबंध होगा। विवाह समारोह केवल करीबी परिवार के सदस्यों और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही संपन्न किए जाएंगे। यदि आयोजकों द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया गया तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर मैरिज पैलेस इस तरह के उल्लंघन करता है तो उसे 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।

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रेस्तरां और ढाबों में टेक-अवे की व्यवस्था

डीसी राणा ने बताया कि बाजारों के कामकाज के संबंध में भी विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केवल पेट्रोल पंपों, केमिस्ट / दवा की दुकानों, ढाबों और रेस्तरां के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर मोटर की मरम्मत की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रात 9:00 से सायं 7:00 बजे तक, बाजार खुले रहने के उपरांत भी खुले रहने की अनुमति होगी। रेस्तरां और ढाबों को सलाह दी जाती है कि वे टेक-अवे के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करें।

सोमवार से शुक्रवार तक लग सकेंगी रेहड़ी

उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। आवश्यक दुकानें जैसे कि केमिस्ट / दवा की दुकानें, रेस्तरां और ढाबे, पेट्रोल पंप और राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों पर मोटर की मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान दूध और डेयरी उत्पाद और सब्जी की दुकानें केवल अपराह्न 2.00 बजे तक ही खुली रहेंगी। सड़क पर दुकान लगाने वाले विक्रेता सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक केवल सोमवार से शुक्रवार के बीच काम करेंगे। भीड़ को कम करने के लिए, वे टेक-अवे को प्रोत्साहित करेंगे और अपने आसपास के लोगों को एकजुट होने की अनुमति नहीं देंगे।

 

दुकानों में भीड़ की नहीं होगी अनुमति

उपायुक्त ने कहा कि आबकारी और कराधान विभाग के निर्देशों के अनुसार शराब ठेकों को नियंत्रित किया जाएगा। दुकानों के मालिक कोविड के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे दुकान में हैंड वाश/सैनिटाइजर रखेंगे। अपने परिसर के अंदर भीड़ की अनुमति नहीं देंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके संस्थान में कोई बिना मास्क के न हो।जिला चम्बा में होने वाले शादी समारोहों में अब सामुदायिक धाम का आयोजन नहीं हो सकेगा। जिला में धाम के सामुदायिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।



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