पेंशनर सावधान, 30 सितंबर तक जमा नहीं करवाया प्रमाण पत्र तो बंद होगी पेंशन

जिला कोष कार्यालय के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए प्रमाण पत्र 30 सितंबर से पहले जमा करवाने होंगे । 
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हिमाचल प्रदेश में वृद्धा पेंशन अब उन्हीं को मिलेगी, जो आयकर नहीं भरते हों। वही लोग वृद्धा पेंशन के लिए पात्र होगा, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हों। हिमाचल में 60 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब पहली अप्रैल से वृद्धा पेंशन मिलेगी। बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वृद्धा अवस्था पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की गई थी। इस घोषणा को अमलीजामा पहना दिया गया है।

चम्बा। अगर आप भी सरकार से गुजारा भत्ता लेते हैं, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आप अपना यह जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाते हैं तो आपको भी पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द यह दस्तावेज कोष कार्यालय में जमा करवा दें।

जिला कोषाधिकारी टीएस खन्ना ने बताया कि जिला कोष कार्यालय के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को वित्त  वर्ष 2022-2023 के लिए जीवन प्रमाण पत्र 30 सितंबर से  पहले जिला कोष कार्यालय व संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवाने होंगे । 


उन्होंने बताया कि प्रदेश से बाहर रहने वाले पेंशनर संबंधित  राज्य के राजपत्रित अधिकारी से अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित कर इसकी  प्रति को डाक के माध्यम से कोष कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं । 


उन्होंने यह भी बताया कि किसी कारणवश कोष कार्यालय में नहीं आ सकने वाले पेंशन धारक राजपत्रित अधिकारी या राजस्व अधिकारी या बैंक प्रबंधक  से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर 30 सितंबर से पहले जिला कोष कार्यालय या संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं । 

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