पति ने की ग्रामसभा बैठक की अध्यक्षता, महिला प्रधान निलंबित

जिला बिलासपुर (Bilaspur) में एक महिला प्रधान को पति से ग्रामसभा (Gramsabha) की बैठक (Meeting) की अध्यक्षता करवाना महंगा पड़ गया।

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जिला बिलासपुर (Bilaspur) में एक महिला प्रधान को पति से ग्रामसभा (Gramsabha) की बैठक (Meeting) की अध्यक्षता करवाना महंगा पड़ गया।

बिलासपुर। जिला बिलासपुर (Bilaspur) में एक महिला प्रधान को पति से ग्रामसभा (Gramsabha) की बैठक (Meeting) की अध्यक्षता करवाना महंगा पड़ गया। पति (Husband) से ग्रामसभा की अध्यक्षता करवाने के चक्कर में महिला (Woman) को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। मामला बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र की बैहना जट्टां पंचायत (Baihna Jattan Panchayat) का है। दरअसल, पंचायत में दो अक्तूबर को ग्रामसभा की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्ष महिला प्रधान के पति ने की और लोगों को संबोधित भी किया। ग्रामसभा में मौजूद कुछ लोगों ने मामले की शिकायत जिला पंचायत अधिकारी से कर दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत अधिकारी ने महिला प्रधान को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है।

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महिला प्रधान के पति (Husband) द्वारा ग्रामसभा की अध्यक्षता करने के मामले की शिकायत मिली, तो विभाग ने कार्रवाई करते हुए जांच टीम गठित की। टीम में बीडीओ और पंचायत निरीक्षक (Panchayat Inspector) को नियुक्त किया गया था। टीम ने पंचायत में जाकर लोगों से बातचीत कर सूचना की वास्तविकता की जांच की और इसके बाद अपनी जांच रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद जिला पंचायत अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रिपोर्ट को आधार बनाकर जिला पंचायत अधिकारी ने मंगलवार को कार्रवाई की।

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जिला पंचायत अधिकारी (District Panchayat Officer) शशिबाला ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि बैहनाजट्टां पंचायत की महिला प्रधान के पति ने आम सभा की अध्यक्षता की है। इसके बाद उन्होंने जांच बैठाई तथा नियमानुसार कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि गांधी जयंती पर पंचायतों में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इसमें स्वच्छता के साथ सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार किया जाना था। यहां बता दें कि नियमों के अनुसार कोई महिला प्रधान है तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति ग्रामसभा या पंचायत की किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। पंचायत के कार्यों व विकास योजनाओं की जानकारी पंचायत प्रतिनिधि ही लोगों को दे सकते हैं। प्रधान की अनुपस्थिति में उपप्रधान ही बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।

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