Cabinet Meeting : शराब ठेकों का फिर होगा नवीनीकरण, नीलामी के हक में नहीं प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश में एक जुलाई 2021 से आबकारी नीति लागू हुई है। 1 अप्रैल 2022 से नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा। नई नीति में क्या प्रावधान हैं, इसका खुलासा मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाएगा। 
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शिमला ।  हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों का फिर नवीनीकरण होगा। 20 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया जाएगा। प्रदेश सरकार शराब ठेकों की नीलामी के हक में नहीं है। बीते तीन वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है। कर एवं आबकारी विभाग की ओर से पांच से दस फीसदी बढ़ोतरी के साथ ठेकों को दोबारा उन्हीं लोगों को देने का प्रस्ताव बनाया गया है, जिन्हें वर्ष 2021 में ठेके दिए गए थे।  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर एवं आबकारी विभाग के अफसरों ने नई आबकारी नीति से अवगत कराया। ठेकों के नवीनीकरण और नीलामी के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी गई है। इस दौरान शराब की बोतलों के होलोग्राम स्कैनिंग से अवैध बोतलों को ट्रैक और ट्रेस करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया है। 



1 अप्रैल से लागू होगी नई नीति 
हिमाचल प्रदेश में एक जुलाई 2021 से आबकारी नीति लागू हुई है। 1 अप्रैल 2022 से नई नीति के तहत शराब बिक्री और सप्लाई का काम होगा। नई नीति में क्या प्रावधान हैं, इसका खुलासा मंत्रिमंडल की बैठक में किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नवीनीकरण फीस में ही बढ़ोतरी कर ठेके आवंटित करने का प्रस्ताव बनाया गया है। नीलामी प्रक्रिया के चलते कम राजस्व वाले शराब ठेकों को आवंटित करने में समस्या आती है। ऐसे में रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को लेकर फैसला लिया जाएगा।



टोल बैरियरों का भी नवीनीकरण करने के आसार
वहीं, मंत्रिमंडल की 20 मार्च को होने वाली बैठक में टोल बैरियरों का भी नवीनीकरण करने का फैसला होने के आसार हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रदेश के सभी बैरियरों पर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाता है। विभाग ने इस वर्ष बैरियरों की नीलामी की जगह इनका भी वार्षिक शुल्क बढ़ाकर नवीनीकरण करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

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