हिमाचल: JBT शिक्षिका को एक लाख रुपये जुर्माना, छात्रा को पीटने और जातिसूचक शब्द कहने पर कोर्ट ने सुनाई सजा

हिमाचल प्रदेश में कोर्ट ने छात्रा को पीटने और जातिसूचक शब्द कहने पर जेबीटी शिक्षिका को एक लाख रुपये जुर्माना किया है। इसके साथ ही जुर्माना न भरने की सजा में दोषी शिक्षिका को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में कोर्ट ने छात्रा को पीटने और जातिसूचक शब्द कहने पर जेबीटी शिक्षिका को एक लाख रुपये जुर्माना किया है। इसके साथ ही जुर्माना न भरने की सजा में दोषी शिक्षिका को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। मामला हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर का है। जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने दोषी साबित होने पर यह सजा सुनाई है। 

मामला वर्ष 2019 का है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला अमनेड़ में कार्यरत तत्कालीन जेबीटी शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। यह मामला हमीरपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने धारा 323 और एससी/एसटी एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया।  शिक्षिका पर आरोप था कि उसने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की निर्मम पिटाई की और उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया।  


शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर उसे हेडक्वार्टर बिझड़ी फिक्स किया था। मगर कुछ माह बाद नियमों के अनुसार उसे दोबारा बहाल कर दिया और उसे कसीरी महादेव स्कूल में तैनाती दे दी। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। जिला सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने शिक्षिका को मामले में दोषी पाया है और उक्त सजा सुनाई है।

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