अब डाक से भी कर सकेंगे मतदान, बस करना होगा ये काम

पहली जनवरी को 80 साल की उम्र पार करने वाले और दिव्यांगजन डाक मतपत्र का इस्तेमाल कर अपने मताधिकार की इस्तेमाल कर सकते हैं।
 

कुल्लू। वर्ष 2022 के पहले माह यानी पहली जनवरी को 80 साल की उम्र पार करने वाले डाक के माध्यम से भी मतदान कर सकेंगे। इसके साथ ही दिव्यांगजन भी डाक मतपत्र का इस्तेमाल करते हुए अपने मताधिकार की इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दिव्यांगजनों और 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की है। 

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कुल्लू के निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी विकास शुक्ला ने कहा कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ मतदाता, जिनकी आयु पहली जनवरी, 2022 को 80 साल या इससे अधिक हो, के परिजन संबंधित मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर मतदाता सूची में वरिष्ठ मतदाताओं की आयु ठीक दर्ज होने की पुष्टि कर लें। 

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उन्होंने कहा कि यदि आयु गलत दर्ज है तो इसे समय रहते दुरूस्त करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारी अथवा एसडीएम कार्यालय में आकर फार्म-8 में आवेदन करें। आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज लगाएं जो आयु दर्शाता हो। इसी प्रकार दिव्यांगजनों के परिजनों से भी नाम की पुष्टि करने के लिये आग्रह किया गया है। उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा।

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इसके अतिरिक्त, फोटो युक्त मतदाता सूचियों में जिन मतदाताओं के नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं तथा पहली जनवरी 2022 को 18 साल आयु पूरी कर चुके हैं, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लें। ऐसे सभी पात्र मतदाता संबंधित मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के कार्यालय में जाकर अथवा ऑनलाईन नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या आने मोबाईल फोन पर प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाईन एप डाउनलोड कर फार्म संख्या 6 में आवेदन करें।