वन अधिकार अधिनियम के तहत किन्नौर में पांच लोगों को मिले भूमि पट्टे
रिकांगपिओ। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने आज मंगलवार को वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत जिले के पूह उपमंडल के मालिंग गांव के 5 लाभार्थियों को भूमि के पट्टे प्रदान किए। जिन्हें पट्टे प्रदान किए गए उनमें मालिंग गांव के छैरिंग नोडूप, रिंगजिन छोडूप, पदमा डेचन, शेराब ग्याचो व प्रेम सिंह शामिल हैं। जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। जनजातीय किन्नौर जिला के लोग पिछले लगभग 16 वर्षों से एफआरए के तहत भू-पट्टे मिलने का इंतजार कर रहे थे।
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जिले के लोगों की मांग पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला स्तरीय समिति को इसपर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, जिसकी बदौलत 5 पात्र लाभार्थियों को पट्टे प्रदान किए गए। डीसी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत ग्राम और उपमंडल स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया था। कमेटियों की संस्तुति पर 5 पात्र व्यक्तियों को पट्टे प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इन पांचों द्वारा सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण की गई हैं। निकट भविष्य में ऐसे अन्य सभी मामलों जिन्होंने सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण की हैं को भी पट्टे प्रदान कर दिए जाएंगे।
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हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का किन्नौर जिले की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक का भी आभार व्यक्त किया जिनके अथक प्रयासों के कारण आज जिले के लोगों को भूमि का मालिकाना हक़ प्राप्त हो सका। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी पात्र व्यक्तियों को पट्टे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पंचायत समिति के सदस्य पदम दोरजे ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा उपायुक्त आबिद हुसैन का पट्टे प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है।