धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाने पर UAPA में पहली चार्जशीट दाखिल, 247 लोगों के मॉड्यूल का खुलासा

विधानसभा परिसर के मुख्य गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने और दीवारों पर नारे लिखने के मामले में धर्मशाला पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।
 

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर के मुख्य गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने और दीवारों पर नारे लिखने के मामले में धर्मशाला पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इन आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद रोधी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उसी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। 


दंडाधिकारी धर्मशाला शुभांगी जोशी की अदालत में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने रूपनगर से गिरफ्तार आरोपी हरजीत और परमजीत पम्मा को शामिल किया है। इनके खिलाफ आठ मई को धर्मशाला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एसआईटी की जांच में भारत विरोधी दुष्प्रचार में संलिप्त 247 लोगों के मॉड्यूल का पता चला है, जिसमें 188 लोग भारत, जबकि 59 विदेश में रह रहे हैं। 


घटना के बाद सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू का रिकॉर्ड किया हुआ धमकी भरा संदेश भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें पन्नू ने दावा किया था कि यह सब उसके इशारे पर किया गया है। पन्नू को भी इस मामले में सह आरोपी व मुख्य साजिशकर्ता के रूप में एफआईआर में नामित किया गया। मामले की जांच के लिए डीआईजी संतोष पटियाल की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी।