चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होते ही सभी तरह की सार्वजनिक सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध  

जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले यानि वीरवार शाम पांच बजे से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि में किसी भी सार्वजनिक सभा और जुलूस पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

 

हमीरपुर  ।   जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में वीरवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा और जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले यानि वीरवार शाम पांच बजे से लेकर मतदान की समाप्ति तक की अवधि में किसी भी सार्वजनिक सभा और जुलूस पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

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जिला दंडाधिकारी की ओर से धारा 144 के तहत जारी आदेशों के अनुसार 10 नवंबर सायं 5 बजे से लेकर 12 नवंबर को सायं पांच बजे तक जिला में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा या किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल की सभाओं पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि किसी उम्मीदवार या पार्टी के डोर टू डोर प्रचार पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।  जिला दंडाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जिलावासियों से इसकी अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है।