Aadhaar pan link online: अगर जल्दी नहीं किया यह काम तो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका पैन कार्ड

Aadhaar pan link online: अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जल्द से जल्द लिंक कर लें वरना यह रद्दी हो जाएगा। क्योंकि पैन को आधार से लिंग करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 अब बेहद करीब है।

 

Aadhaar pan link online: अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जल्द से जल्द लिंक कर लें वरना यह रद्दी हो जाएगा। क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 अब बेहद करीब आ रही है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो इसके बाद वह डीएक्टिवेट हो  जाएगा। आप फिर कभी पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

इनकम टैक्स विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन लिंक नहीं कराया तो उसका पैन इनऑपरेटिव हो जएगा। पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। वहीं, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून के बाद से पैन से आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन तय किया है। इसके बिना आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे। वैसे असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है, उसे भी ऐसा करना जरूरी नहीं है। पैन को

 

आधार से पैन कैसे लिंक करें?

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें। इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। अब आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी। आप यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें। 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

जुर्माना भरने के लिए आपको https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा। यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें। फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है। इसके बाद नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें। अब असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भरें। आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें।