हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत, चार महीने का टैक्स माफ
शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए चार माह का टैक्स माफ कर दिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते हिमाचल में परिवहन सेवाएं ठप हैं। इससे परिवहन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्टरों ने भी परिवहन विभाग से टैक्स माफ करने की गुहार लगाई थी। इसको देखते हुए हिमाचल सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने सार्वजनिक सेवाएं वाहनों, माल वाहक वाहनों, शिक्षण संस्थानों की बसों, निजी सेवा वाहनों को टोकन टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स (विशेष पथ कर) में छूट दी है। ये छूट एक अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक दी है। इसके अलावा जिन ट्रांसपोर्टरों ने मार्च माह में टैक्स जमा नहीं करवाया था, वे अगस्त माह में टैक्स जमा करवा सकेंगे।