हिमाचल में शुरू हुआ कोरोना कर्फ्यू, ऐसे मिले तो आठ दिन की जेल
हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू और धारा-144 लागू हो गई है। दोनों हिमाचल प्रदेश में 17 मई सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे। अब लोगों को सही तरीके से मास्क पहनना होगा। पहली बार उल्लंघन पर एक हजार रुपये जुर्माना होगा। अगर कोई बार-बार नियम तोड़े तो उसे आठ दिन की जेल हो सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट से जेल भेजने की सिफारिश करेगी।
कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन कार, जीप आदि चलाने के लिए वाहन मालिक को वाजिब कारण बताना होगा। बसें भी 50 फीसदी क्षमता से ही चलेंगी। प्रदेश में कहीं भी पांच से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शिरकत करने की छूट होगी। आदेश लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि क्षमता के 50 फीसदी सवारियों के बैठने के आदेश का पालन न होने पर संबंधित वाहन चालक पर एफआईआर के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा वाहन जब्त भी किया जा सकता है। वहीं वाहन में बैठे लोग अगर मास्क नहीं पहने होंगे तो उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह शादियों में भी 20 लोगों के आदेश का उल्लंघन हुआ तो एफआईआर और पांच हजार जुर्माना व टेंट हाउस वाले पर कार्रवाई होगी। धाम पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
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शाम छह बजे से पहले खुलने वाली दुकानों के बाहर लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। दुकानों के बाहर गोले बने होंगे, जिनके भीतर लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। दूरी के नियम का उल्लंघन होने पर दुकानदार और ग्राहक दोनों पर कार्रवाई होगी।