हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, जान लें 10 दिन बाधित रहेंगी ये सेवाएं
हिमाचल (Himachal Pradesh) में 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) रहेगा। कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) के दौरान कई सेवाएं बंद रहेंगी। इससे हिमाचल (Himachal Pradesh) के लोगों को परेशान होना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आपको कोई परेशानी न हो इसके लिए यह खबर आपके काफी महत्व रखती है। जयराम मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद देर रात को आपदा प्रबंधन सेल ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत पूरे प्रदेश में 7 मई से लेकर 17 मई की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही धारा-144 भी लागू रहेगी।
आदेश के अनुसार इस अवधि के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण जारी रहेगा। कर्फ्यू अवधि के दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होना गैर-कानूनी होगा। हालांकि शादी और अंतिम संस्कार में प्रशासन की अनुमति से अधिकतम 20 लोग शिरकत कर सकेंगे। इस दौरान सभी सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घरों से काम करेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। सभी शिक्षण, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। हालांकि, एमबीबीएस चतुर्थ और पांचवे साल, बीडीएस चौथे साल व तृतीय साल की नर्सिंग कक्षाएं जारी रहेंगी।
यह सेवाएं रहेंगी बंद
हिमाचल प्रदेश में सभी बाजार, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, बाजार परिसर, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, सभागार व अन्य संबंधित गतिविधियां बंद रहेंगी। शराब ठेके और बार आदि भी बंद रहेंगे। निजी कार्यालय बंद रहेंगे और कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी
कर्फ्यू के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं मिलेंगी। दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, अनुसंधान लैब, औषधालय, जन औषधि केंद्र, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। दवाइयां बनाने वाली इकाइयां भी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम, आईटी वैंडर, बैंकिंग अभिकर्ता, बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, माइक्रो बीमा संस्थान, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और सहकारी सभाएं भी खुली रहेंगी।
यह सेवाएं कोरोना नियमों के तहत मिलेंगी
खाद्य वस्तुओं, सरकारी राशन डिपो, किराना, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मांस, फिश, पशुओं के चारे, बीज, खाद और कीटनाशकों की दुकानें भी खुली रहेंगी। मगर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाम छह बजे तक ये दुकानें बंद करनी होंगी। ढाबे, होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी एसओपी के तहत संचालित किए जाएंगे। सामान की होम डिलीवरी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से की जाएगी। इसके अलावा रिटेलरों को भी खाने-पीने, किराना आदि की होम डिलीवरी की मंजूरी मिलेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया से संबंधित कर्मियों को भी छूट रहेगी।
तेल व गैस सेवाएं जारी रहेंगी
तेल व गैस क्षेत्र की सेवाएं जारी रहेंगी। पैट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन आदि का परिवहन, भंडारण व वितरण पहले ही तरह होता रहेगा। बिजली , डाक सेवाएं, कोल्ड स्टोर, पेयजल, स्वच्छता व जल प्रबंधन के काम भी जारी रहेंगे। दूरसंचार सेवाएं भी बाधित नहीं होंगी।
50 फीसदी क्षमता के साथ परिवहन सेवाएं
सार्वजनिक परिवहन सेवाएं परिवहन विभाग की ओर से जारी एसओपी के अनुसार 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगी। हवाई मार्ग, बस, रेल आदि से हिमाचल आने वाले लोगों को पहले प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। अंतरराज्जीय आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी होगा। माल का परिवहन प्रदेश के भीतर और अंतरराज्जीय स्तर पर जारी रहेगा। आपाताकालीन व अनिवार्य सेवाएं देने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय व अधिकृत संस्थाओं के कर्मचारियों को आवाजाही की अनुमति होगी। निजी वाहन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ आपातकालीन स्थिति में आवाजाही कर सकेंगे।
कृषि-बागवानी के काम रहेंगे जारी
कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह संचालित होंगी। किसान खेतों में अपना काम कर सकेंगे। सभी औद्योगिक इकाइयां एसओपी के तहत काम करेंगी। सभी सरकारी व निजी निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी। जलशक्ति व लोक निर्माण विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएं, नगर निगम व आपदा प्रबंधन से संबंधित कर्मचारी बिना रोक काम कर सकेंगे।