हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला; अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक, पांच अगस्त से लागू
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सराकीर विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इस संबंध में शनिवार को सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से तबादलों पर लगाई गई रोक संबंधी महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल प्रदेश में पांच अगस्त यानी सोमवार से लागू हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी तबादला नहीं हो सकेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने यह स्पष्ट किया है कि आगामी आदेशों तक सरकारी महकमों में किसी भी प्रकार के तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की स्वीकृति पर ही तबादले किए जा सकेंगे। इस आदेश के पालन के लिए सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, जिला उपायुक्तों और उपमंडल आयुक्तों को भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
तबादलों पर रोक का उद्देश्य
इस फैसले का मुख्य सरकारी कार्यों में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना उद्देश्य है। इसके अलावा, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी विशेष परिस्थिति में तबादले की आवश्यकता होने पर, उनके आदेश और अनुमति अनिवार्य होगी।
शिक्षा विभाग पर विशेष ध्यान
राज्य सचिवालय में तबादले कराने के लिए कर्मचारियों की भीड़ अक्सर देखी जाती है, खासकर शिक्षा विभाग में। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था, जो पहली अगस्त से लागू हो चुका है। अब यह रोक सभी विभागों में लागू की गई है।
आधिकारिक आदेश का पालन
प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के तबादलों पर 5 अगस्त से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो सरकारी कार्यों में स्थिरता और पारदर्शिता लाने में सहायक होगा।