हिट एंड रन केस में पीड़ित परिवार को अब 2 लाख रुपये का मुआवजा

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन केस में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पीड़ित परिवार को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को 8 गुना बढ़ा दिया है। अब पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
 

सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने नियमों में बदलाव करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। अब 1 अप्रैल 2022 से हिंट एंड रन केस (Hit And Run Case) में मारे गए लोगों के परिवारजनों को मुआवजे (Compensation Amount) के तौर पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। पहले पीड़ित के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 25 हजार रुपये दिए जाते थे। अब सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Transport Ministry) ने मुआवजे की राशि को 8 गुना बढ़ा दिया गया है।
 


सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के अनुसार, पीड़ित और उसके परिवार वालों को मुआवजे की राशि 3 महीने के अंदर उनके बैंक खातों में डाल दी जाएगी। हर्जाना राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही भरोसा दिया था कि हिट एंड रन केस में पीड़ित के परिवार वालों को पहले से ज्यादा मुआवजा राशि दी जाएगी। नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2020 में 45,000 मौतें हिट एंड रन केस में हुई हैं।


मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनेगा
परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन केस के अलावा दुर्घटनाग्रस्त लोगों के परिवार वालों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। इस आदेश के अनुसार, गंभीर से रुप से घायल व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख रुपये और मौत होने पर परिवारजनों को 5 लाख रुपये की तत्काल मदद की जाएगी। मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार जल्द ही एक मोटर वीकल एक्सीडेंट फंड (Motor Vehicle Accident Fund) की स्थापना की जाएगी। इस फंड के अनुसार, पीड़ित परिवार को तत्काल मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जिससे मुआवजा देने में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए।