उचित मूल्य की दुकानों के लिए 22 जून तक ऑनलाइन करें आवेदन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ऊना जिला के विभिन्न विकास खंडों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। आवेदन केवल  ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे।
 

ऊना ।  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ऊना जिला के विभिन्न विकास खंडों में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता ऊना राजीव शर्मा ने बताया कि विकास खंड ऊना के तहत ग्राम पंचायत लमलैहड़ी के वार्ड नं 1, मलूकपुर के वार्ड 2, झलेड़ा के वार्ड 4 व भटोली के वार्ड 3 में उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इसके अतिरिक्त हरोली खंड की ग्राम पंचायत भैणी खड्ड के वार्ड 1 व ग्राम पंचायत कुगंडत तथा विकास खंड अंब के तहत नगर पंचायत अंब के वार्ड नं. 6 स्थान आदर्श नगर व नगर पंचायत अंब में खोली जाएंगी।

राजीव शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए सार्वजनिक संस्थान या सार्वजनिक निकाय जैसे ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी व महिलाओं द्वारा संचालित समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा परिभाषित एकल नारी, विधवा नारी जिसके बच्चे उस पर आश्रित हों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जोकि विकलांगता अधिनियम 1955 में परिभाषित किया गया है तथा उचित मूल्य की दुकान को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार जिनके परिवार से कोई स्थाई नौकरी में कार्यरत न हो, ऐसे व्यक्तियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा तृतीय प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन 22 जून तक ऑनलाइन  पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना अनिवार्य है तथा आयु सीमा 18-45 वर्ष होनी चाहिए।  
राजीव शर्मा ने बताया कि आवेदन केवल  ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज़ जैसे एकल नारी, विधवा, अपंगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, बेरोज़गारी प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए होनी चाहिए अन्यथा वांछित दस्तोवेज़ों को अपलोड़ न करने पर आवेदन स्वतः रद्द समझे जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01975-226016 पर सम्पर्क कर सकते हैं।