सभी किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन और पंजीकरण अनिवार्य

अगर आपने भी आमदनी बढ़ाने के लिए अपने घर में कोई किराएदार रखा है तो यह खबर आपके काम की है। अपना घर व अन्य संपत्ति किराए पर देने से पहले मालिक को किराएदार का पुलिस वेरिफिकेश और पंजीकरण करवाना जरूरी है।
 

ऊना। नौकरी की तलाश में लोग एक-स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जिस स्थान पर जाते हैं वहां पर सबसे पहले रहने के लिए ठिकाना होना जरूरी है। मगर हर स्थान पर व्यक्ति घर नहीं बना सकता है, क्योंकि इतना पैसा अपने पास होता तो दूसरे स्थान पर जाकर नौकरी की तलाश की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ऐसे में लोग किराए पर आपने घरों के देते हैं। इससे उन्हें आमदनी भी हो जाती है और जरुरतमंद को रहने के लिए ठिकाना भी मिल जाता है। 


अगर आपने भी आमदनी बढ़ाने के लिए अपने घर में कोई किराएदार रखा है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल अपना घर व अन्य संपत्ति किराए पर देने से पहले मालिक को किराएदार का पुलिस वेरिफिकेश और पंजीकरण करवाना जरूरी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में अब किराएदार का पुलिस वेरीफिकेशन और पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में जिला ऊना के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।

  

जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने कहा कि ऊना में बहुत सारे लोग बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए अपनी संपत्ति किराए पर दे रहे हैं, जिसके मद्देनजर यह आदेश जारी किए हैं। अपराध की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जमींदारों एवं भूमि मालिकों को पुलिस स्टेशन के माध्यम से अपनी जमीन, मकान व संपत्ति किराए पर देने से पूर्व अपने किराएदार का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित कर स्थानीय पुलिस स्टेशन में पंजीकरण करवाना होगा। 


उन्होंने सभी निवासियों से इन आदेशों की अनुपालना कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। राघव शर्मा ने कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले किराएदारों का अलग रिकॉर्ड तैयार करेंगे और एसएचओ शहरी स्थानीय निकायों, प्रधानों, आवासीय कल्याण संघ तथा जन प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें कर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।