Himachal News : छह बागी कांग्रेसी विधायकों का यू-टर्न, सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद छह बागी विधायकों ने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस के इन छह पूर्व विधायकों को पार्टी व्हिप न मानने पर 29 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार दिया था।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी कांग्रेस के पूर्व विधायकों की तरफ से कोर्ट में पेश होते हुए। उन्होंने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना और दिपांकर दत्ता की बेंच को बताया कि सभी छह विधायक अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। इसके बाद पीठ ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हुए कहा कि 'हम जानते थे कि चुनाव के कारण ऐसा होने वाला है।'
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बता दें कि याचिका वापस लेने वाले सभी छह पूर्व कांग्रेसी विधायक अयोग्य ठहराए जाने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे, और अब उप चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ इन छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी एक जून को वोटिंग होगी।
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इससे पहले इन विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को इन्हें अयोग्य ठहराने के हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अयोग्य ठहराए गए पूर्व विधायकों सुजानपुर से राजेंद्र राणा, लाहौल-स्पीति से रवि ठाकुर, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देविंद्र कुमार भुट्टो हैं।