वोटर कार्ड नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेज के साथ कर सकते हैं मतदान : राजेंद्र  गौतम

सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बड़सर राजेंद्र कुमार गौतम की अध्यक्षता में लोकसभा और बड़सर विधानसभा के उपचुनाव के लिए महिला पोलिंग बूथ टीम और पोलिंग पार्टियां को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियां डिग्री कॉलेज बड़सर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लेकर अपने गंतव्य को रवाना हुई।
 

बड़सर । सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम बड़सर राजेंद्र कुमार गौतम की अध्यक्षता में लोकसभा और बड़सर विधानसभा के उपचुनाव के लिए महिला पोलिंग बूथ टीम और पोलिंग पार्टियां को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियां डिग्री कॉलेज बड़सर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लेकर अपने गंतव्य को रवाना हुई। एसडीएम राजेंद्र गौतम ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 112 बूथों पर  कुल 87 हजार 49 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 44296 महिला और 42752 पुरुष तथा एक थर्ड जेंडर मतदाता सूची में दर्ज है। 

उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी ही चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगी। उन्होंने कहा कि  बड़सर विधानसभा क्षेत्र के 112 बूथ में से दांदडू, बड़सर-1, बड़सर-2, बड़सर-3 तथा बिझड़ी मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही मतदान प्रक्रिया पूरी करवाएंगी। इसके अलावा बणी, जौड़े अंब, हरसौर और ब्याड़- 2 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दान्दडू, चकमोह औऱ रैली जजरी के मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है। 

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के लिए बड़सर विधानसभा के सभी 112 पोलिंग स्टेशनों के मतदान दलों को चुनाव सामग्री के साथ रवाना हो गए है। इन बूथों में जाने के लिए एचटीसी डिपो हमीरपुर की ओर से बसों की सुविधा मुहैया करवाई गई।  उन्होंने कहा कि  मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने जिला के सभी मतदाताओं से एक जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की।

उन्होंने कहा कि मतदान के लिए मतदाताओं को अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई मतदाता किन्हीं कारणों से मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करके मतदान कर सकता है।

इन 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूडीआईडी कार्ड में से कोई भी दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।