हिमाचलः नए नियम और शर्तें लागू, इन 60+ वालों को नहीं मिलेगी पेंशन

हिमाचल में 60 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब पहली अप्रैल से वृद्धा पेंशन मिलेगी। बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की थी। 
 

हिमाचल प्रदेश में वृद्धा पेंशन अब उन्हीं को मिलेगी, जो आयकर नहीं भरते हों। वही लोग वृद्धा पेंशन के लिए पात्र होगा, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हों। हिमाचल में 60 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब पहली अप्रैल से वृद्धा पेंशन मिलेगी। बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वृद्धा अवस्था पेंशन को लेकर बड़ी घोषणा की थी। इस घोषणा को अमलीजामा पहना दिया गया है।

अब हिमाचल में वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकार ने आय सीमा को हटा दिया था। साथ ही कुछ नियम और शर्तें भी तय कर दी है, जिन्हें जारी कर दिया है। नियम-6 में कुछ ऐसे वर्गों को जिक्र किया गया है, जो 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद भी इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे। इनमें वे दंपत्ति शामिल हैं, जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत होकर पेंशन ले रहे हैं और जो आयरक भर रहे हैं। 


हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी में किसी एक को सरकारी सेवा की पेंशन मिल रही है तो फिर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। वहीं, यदि पति-पत्नी में से कोई एक आयकरदाता है तो उस स्थिति में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। इन दो वर्गों को छोड़कर बाकी सभी वर्गों को पेंशन देने की बात कही गई है। 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जरूरतमंदों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले, सरकार ने इसी मंशा के साथ इस योजना को शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक हल्फनामा भी जारी किया है, जो पेंशन लेने वाले को खुद भरकर और अपने हस्ताक्षर करके देना होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि वो जानकारी गलत देता है तो फिर उसके लिए वही दोषी होगा।

अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन
60 से 69 आयु वाले बुजुर्ग पुरुषों और 60 से 64 आयु वाली बुजुर्ग महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। 65 से 69 वर्ष की बुजुर्ग महिलाओं को 1150रुपये पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। 70 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी बुजुर्गों को 1700 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। विधवा/परित्यक्त/एकल नारी और 40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को 1150 रुपये मासिक, जबकि 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वालों को 1700 रुपये की दर से मासिक पेंशन मिलेगी। कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ता और ट्रांसजेंडर पेंशनरों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। यह पेंशन 1 अप्रैल 2022 से देय होगी।