सावधान…पानी की बर्बादी करने पर अब होगी 5 साल की जेल, एक लाख रुपये जुर्माना
RNN DESK। देश में पानी की बर्बादी (Water Wastage) करने वालों को अब सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल, अब कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी (पोटेबल वाटर) की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो यह एक दंडात्मक अपराध (Water Wastage Punishable Offence) माना
Oct 24, 2020, 13:11 IST
RNN DESK। देश में पानी की बर्बादी (Water Wastage) करने वालों को अब सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल, अब कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी (पोटेबल वाटर) की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो यह एक दंडात्मक अपराध (Water Wastage Punishable Offence) माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह-जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती है।
सीजीडब्ल्यूए (Central Ground Water Authority) के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा।