अब मंदिर जाकर नहीं, घर में बैठकर होंगे दर्शन
धर्मशाला। कोरोना वायरस को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्यभर के सभी मंदिरों को आगामी आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है। मंदिरों में पूजा विधिवत होती रहेगी, लेकिन श्रद्धालु मंदिर परिसरों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आरती की वेबकास्टिंग होगी। सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन की अनुमति के बिना जगराते, लंगर, सत्संग, पार्टियों का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि अगर कहीं जाना हो तो आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करके ही निकलें।
उधर, कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने आदेश जारी करते हुए जिले के तीनों शक्तिपीठों (श्री ज्वालामुखी, श्री बज्रेश्वरी देवी व श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम) को मंगलवार सायं से बंद करने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद प्रदेश सरकार ने मास्क व सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल कर दिया है। इनकी जमाखोरी करने पर सात साल की कैद व जुर्माना हो सकता है।
इस संबंध में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम (संशोधन) आदेश 2020 की अधिसूचना जारी कर दी। अब कोई भी व्यक्ति, दुकानदार सर्जिकल मास्क व सैनिटाइजर की जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दहशत के बीच मास्क और सैनिटाइजर के महंगे दामों पर बिकने और जमाखोरी की लगातार शिकायतें आ रही थी। इन शिकायतों को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं।