हिमाचल में 10 जनवरी को होंगे नगर निकाय चुनाव; अधिसूचना जारी, आचार संहिता लागू
शिमला। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव का बिगुल बज गया है। सूबे की 50 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 10 जनवरी, 2021 को होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन शहरी निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हालांकि, नगर निगमों और छह नई नगर पंचायतों के चुनाव की घोषणा बाद में होगी। 24 दिसंबर से पहले मतदान सूचियां तैयार कर ली जाएंगी। शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया 12 जनवरी 2021 को पूरी होगी।
राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त पार्थसारथी मित्रा ने चुनाव अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार राज्य की 29 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। छह नई नगर पंचायतों अंब, चिड़गांव, कंडाघाट, नेरवा, निरमंड और आनी के चुनाव बाद में होंगे। 50 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में उम्मीदवार 24, 26 और 28 दिसंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकनपत्र भर सकेंगे।
29 दिसंबर की सुबह 10 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 31 दिसंबर की सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चिह्न जारी होंगे। अधिसूचना के अनुसार मतदान 10 जनवरी, 2021 की सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू कर दी जाएगी और फिर तत्काल बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
नहीं होंगी नई घोषणाएं, जारी रहेंगे पहले से चल रहे विकास कार्य
शहरी निकाय क्षेत्रों में चुनाव घोषित होते ही सरकार अब नई घोषणाएं नहीं कर सकेगी। न ही इन क्षेत्रों में नए विकास कार्य आरंभ किए जा सकेंगे। किसी काम के लिए नए टेंडर भी नहीं लगाए जा सकेंगे। जिन क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लगी है, वहां प्रदेश सरकार के प्रचार वाली सभी बैनर व होर्डिंग भी हटाए जाएंगे। चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, इन क्षेत्रों में पहले से जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकेगा। राज्य में इस बार शहरी निकायों के चुनाव कोरोना काल में कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग प्रचार और मतदान के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।